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गबन के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त

शाजापुर। न्‍यायालय प्रथम अपर सत्र न्‍यायाधीश शाजापुर श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपी मांगीलाल शर्मा पिता स्‍व. जगन्‍नाथ शर्मा सहा. प्रबंधक प्रा‍थमिक कृषि सहकारी साख संस्‍था मर्यादित सुनेरा तहसील व जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र शुक्रवार को निरस्‍त किया गया।

जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 28.08.2020 को प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्‍था मर्यादित सुनेरा के संस्‍था प्रबंधक मेहरबान सिंह ने थाना सुनेरा पर घटना की लिखित रिपोर्ट आवेदन पत्र प्रस्‍तुत कर की थी। मांगीलाल पिता जगन्‍नाथ सहायक प्रबंधक सुनेरा द्वारा दिनांक 03.06.2020 से दिनांक 22.07.2020 तक कुल 24 रसीदों की कुल राशि 1233840 रूपये संस्‍था के कृषक सदस्‍यों से वसूली गई। उक्‍त राशि वसूली के उपरांत मांगीलाल द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाजापुर की शाखा सोमवारिया बजार में संस्‍था के सेविंग खाते में जमा कराया जाना अनिवार्य था किंतु उसके द्वारा उक्‍त राशि ना तो संस्‍था में और ना ही बैंक में जमा करायी गयी। इस प्रकार आरोपी द्वारा शासकीय सेवक होते हुये उक्‍त रूपयों का गबन किया होने से थाना सुनेरा द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज किया गया। प्रकरण की परिस्थितियों व अपराध की गंभीरता को देखते हुये न्‍यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया। राज्‍य की ओर से एम.एल. शर्मा लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा वीसी के माध्‍यम से जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

 

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