Breaking News

मध्य प्रदेश / ओबीसी को 27% आरक्षण का बिल विधानसभा में पास, अभी 14% मिलता है

पहले भी ओबीसी को 27% आरक्षण का आध्यादेश जारी किया था, जिस परहाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी

वर्तमान में अनुसूचित जाति को 16%, जनजाति को 20%आरक्षण दिया जा रहा है

मंथन न्यूज
भोपाल.मध्य प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27% आरक्षणदेने वाले विधेयक कोसर्वसम्मति से पारित कर दिया। इसके तहतओबीसी वर्ग को प्रदेश सरकार की सरकारी नौकरियोंऔर शिक्षा में 27% आरक्षण दिया जाएगा। वर्तमान मेंओबीसी को 14% आरक्षण दिया जाता है।
प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने आरक्षण बिल में सुधार करते हुए मार्च 2019 में इस अध्यादेश को पेश किया था। सरकार ने बीते 4 जून को कैबिनेट बैठक में ओबीसी के लिएप्रदेश में 27% आरक्षण के प्रपोजल को मंजूरी दी थी।
पहले भी फैसले को हाईकोर्ट में दी गई थी चुनौती
राज्य सरकार ने 8 मार्च को ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% करने का फैसला लियाथा। इसका अध्यादेश भी जारी किया,लेकिन 10 दिन बाद ही इस फैसले को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी।ओबीसी के अतिरिक्तप्रदेश में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को 36% आरक्षण दिया जा रहा है। ऐसे में अगर ओबीसी को27% आरक्षण देने का कानून लागू होता है तोराज्य सरकार को अपने सभी विभागों में भर्ती नियमों में भीबदलाव करना होगा।
वर्तमान में 50% आरक्षण
प्रदेश में वर्तमान में अनुसूचित जाति को 16, जनजाति को 20 और पिछड़ा वर्ग को 14%आरक्षण दिया जा रहा है। इस तरह तीनों वर्गों को मिलाकर 50% आरक्षण दिया जा रहा है।

Check Also

नव नियुक्त सांसद प्रतिनिधि राकेश सांवलदास गुप्ता का हुआ स्वागत सम्मान*

🔊 Listen to this *नव नियुक्त सांसद प्रतिनिधि राकेश सांवलदास गुप्ता का हुआ स्वागत सम्मान* …