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सुरैय्या बाई पारदी का जमानत आवेदन निरस्त जेल में ही रहना होगा

गुना। न्यायालय राधौगढ़ में जान से मारने की नियत से बंदूक से फायर करने वाले आरोपी गण में सहभागी सुरैया बाई ने जमानत के लिये आवेदन पेश किया जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।

एडीपीओ मयंक भारद्वाज ने बताया कि दिनांक 13.03.2020 को धरमराज पारदी, करन पारदी, सुरईया बाई राजमल पारदी, रंजीताबाई, जोनी, गिर्राज पारदी निवासीगण बीलाखेड़ी फसल काट रहे थे तभी प्रमोद, देवेन्द्र, उसकी पत्नीे व बहन बेदरा वाले खेत पर करीब 2 बजे पहुंचे और इन लोगो से फसल काटने से मना किया बहन ने कहा कि यह फसल मैने बोई है तुम क्यों काट रहें हो तो तभी धरमराज ने उसे जान से मारने की नियत से अपनी बारह बोर बंदूक से उसके ऊपर फायर किया जिसका छर्रा मेरे बाये पैर के अंगूठा के पास आकर लगा। उक्त आरोपीया को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया।

 

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