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(सागर) जमीन खरीदने की बुराई पर से मारपीट करने वाले 08 आरोपीगण की जमानत खारिज

दिनांक 29.07.2020

 

सागर

सुश्री अंकिता श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बण्डा जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण जाहर सिंह लोधी, परम लोधी, बली लोधी, शिवराज लोधी, बिन्दे लोधी, गोलू लोधी, कन्छेदी उर्फ अर्जुन लोधी तथा राजा लोधी सभी निवासी दलपतपुर, बण्डा जिला सागर का जमानत का आवेदन को निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी ताहिर खान, बण्डा ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियोजन के अनुसार दलपतपुर निवासी फरियादी बब्लू सिंह ने घटना दिनांक से करीब 01 माह पहले अपने चाचा भूरे लोधी से जमीन खरीदी थी। इसी जमीन को विन्दे पिता पंचम सिंह लोधी खरीद रहा था। इसी जमीन खरीदने की बुराई पर से दिनांक 22.06.2020 की रात करीब 10ः30 बजे परिवार के जाहर सिंह, बली , परम, विन्दे, कंछेदी उर्फ अर्जुन, शिवराज, राजा, गोलू लोधी सभी एक राय होकर लाठी, डंडा , कुल्हाडी, बका अपने हाथ में लेकर आये और गांलिया देते हुए घर में घुसकर मारपीट की जिससे फरियादी को सिर व दोनों हाथों में, मोती को सिर में, लखन को सिर में व कल्याण को सिर में चोटें आयी। फरियादी के चाचा भूरे एवं भाई कमल बचाने आये तो उनके साथ भी सभी ने मारपीट की, जिससे सिर एवं हाथों में चोटे आयी। मौके पर जब फरियादी के भाई आ गये जिन्होने बीच बचाव किया। सभी आरोपीगण ने जाते-जाते जान से खत्म करने की धमकी दी। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना बण्डा में दर्ज कराई। प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपीगण को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपीगण के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण जाहर सिंह लोधी, परम लोधी, बली लोधी, शिवराज लोधी, बिन्दे लोधी, गोलू लोधी, कन्छेदी उर्फ अर्जुन लोधी तथा राजा लोधी का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

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