सागर। न्यायालय- श्रीमान अनिल चैहान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बीना, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी भूपेन्द्र पिता साहब सिंह ठाकुर उम्र 24 साल निवासी ग्राम महादेवखेडी, तहसील बीना जिला सागर का प्रस्तुत द्वितीय जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिलाअभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मृतिका रूचि की शादी भूपेन्द्र सिंह ठाकुर के साथ 02 वर्ष पहले हुयी थी और मृतिका मायके आने पर उन्हे बताती थी कि उसका पति शराब पीकर उसे मारपीट कर परेशान करता है। जो वह रूचि को समझा बुझाकर कह देते थे कि कुछ दिन में सब ठीक हो जायेगा और ससुराल भेज देते थे। उसके बाद दिनांक 11.06.2020 को करीब 10 बजे दिन में उसके पास दामाद भूपेन्द्र ने फोन पर बताया था कि रूचि आग से जल गई है और उसे सागर के सागर श्री अस्पताल में इलाज हेतु लाये है। जिसपर तीनों सागर श्री अस्पताल गये थे और वहां पर मृतिका से पूछा था कि कैसे जल गई हो तो उसने बताया था कि उसका पति उससे मायके से 50 हजार रूपये मांगने का फोन करने को कह रहा था जो उसने मायके से मांगने से मना किया। उसके पति भूपेन्द्र ठाकुर ने उसे मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जिससे वह जल गयी, जिससे उसकी इलाज के दौरान मृत्यू हो गयी। उक्त प्रकरण में आरोपी को न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त कर दिनांक 15.07.2020 को जेल भेज दिया गया। आरोपी के अधिवक्ता की ओर से द्वितीय जमानत आवेदन न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी भूपेन्द्र सिंह ठाकुर का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।