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MP: छुट्टियों के दौरान पुलिसकर्मियों के मुख्यालय छोड़ने पर रोक, आदेश जारी

डीजीपी ने अपने आदेश में कहा कि अधिकतर पुलिसकर्मी छुट्टी के दौरान यात्रा करते समय और रुकने के दौरान पर्याप्त सावधानी नहीं बरतते हैं. इसके अलावा अवकाश से लौटने के बाद वे क्वॉरंटीन का समय भी नहीं पूरा करते हैं, जिसकी वजह से पुलिसकर्मियों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं.

भोपाल: मध्य प्रदेश में छुट्टियों के दौरान पुलिसकर्मियों के मुख्यालय छोड़ने के आदेश पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. इस संबंध में डीजीपी ने सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है. आदेश के मुताबिक अब पुलिसकर्मियों को छुट्टी के दौरान मुख्यालय छोड़ने की अनुमति जोन प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक से लेनी होगी. साथ ही उन्हें यह अनुमति विशेष परिस्थियों में ही दी जाएगी. यह फैसला अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगा.
डीजीपी ने अपने आदेश में कहा कि अधिकतर पुलिसकर्मी छुट्टी के दौरान यात्रा करते समय और रुकने के दौरान पर्याप्त सावधानी नहीं बरतते हैं. इसके अलावा अवकाश से लौटने के बाद वे क्वॉरंटीन का समय भी नहीं पूरा करते हैं, जिसकी वजह से पुलिसकर्मियों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं. इसलिए पुलिसकर्मियों को अब मुख्यालय छोड़ने का आदेश विशेष परिस्थितियों में ही दिया जाएगा.
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 1 अगस्त तक 255 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं. साथ ही 4 गुना पुलिसकर्मी अब भी क्वॉरंटीन  हैं. कोरोना संक्रमण पुलिसकर्मियों में न फैले इसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.

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