भोपाल जिले के माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री हीरालाल अलावा के न्यायालय में घर का ताला तोडकर चोरी करने वाले आरोपी राहुल वाल्मीकि पिता राजू वाल्मीकि उम्र 28 साल न. बागमुगलिया राजू मुख्खर के मकान के पास बागमुगलिया भोपाल द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया जा रहा है। अभियेाजन अधिकारी श्रीमती हेमलता कुशवाह ने उक्त जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी को जमानत का लाभ मिलते ही इसके द्वारा पुन: चोरी आदि की घटना घटित होने की आशंका है। अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए मान्नीय न्यायालय द्वारा आरोपी राहुल वाल्मीकि की जमानत निरस्त कर उसे जेल भेज दिया गया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री दीपक बन्सोड ने बताया कि फरियादी हीरालाल चौहान पिता श्री लक्ष्मण सिंह चौहान उम्र 52 साल नि. दानिश नगर भोपाल ने दि. 06/08/2020 को थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट कराई कि वह दिनांक 12.06.2020 को अपने घर का ताला लगाकर पत्नि व बच्चो सहित गांव खपरिया कला गया था। मेरे पडोसी आकाश चौहान ने दिनांक 05.08.2020 को मुझे सूचना दी कि आपके मकान के गेट का ताला टूटा पडा है। सूचना मिलते ही मैं दिनांक 06.08.2020 को घर आया, वहां मैने देखा कि मेरे मकान में रखी गोदरेज की अलमारी से अज्ञात चोर एक जोड चांदी की पायल एवं 16000 रूपये नगदी चोरी कर ले गया। विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर आरोपी राहुल बाल्मीकि को पुलिस द्वारा पकडकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया। पुलिस द्वारा उक्त अपराध थाना मिसरोद अंतर्गत धारा 457, 380 भादवि अपराध क्रमांक 401/2020 के तहत पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया गया जो न्यायिक अभिरक्षा में केंद्रीय जेल भोपाल में निरूद्ध है।