शाजापुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा भी आरोपी अलीखान पिता अनिस खान निवासी ग्राम सिन्दनी थाना टोंकखूर्द जिला देवास का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आरोपी व उसके साथी को थाना मक्सी द्वारा चंदन की गीली लकडी के 7 गुटके सहित रेलवे फाटक मक्सी पर दिनांक 22.02.2015 को पकडा था। आरोपी के विरूद्ध न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर में प्रकरण लंबित रहने के दौरान वह अनुपस्थित हुआ था। आरोपी के विरूद्ध न्यायालय द्वारा स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। आरोपी की ओर से सत्र न्यायालय में जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया , जिस पर अभियोजन की ओर से वीडियो कॉन्फ्रंसिंग के माध्यम से उपस्थित निर्मल सिंह चौहान एजीपी शाजापुर के द्वारा आपत्ति की गई। प्रकरण 2015 से लंबित है।आरोपी को पूर्व में जमानत का लाभ दिया गया था जिसका आरोपी द्वारा दुरूपयोग किया गया। प्रकरण की परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।