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कूटरचित दस्‍तावेजों के आधार पर षड्यंत्रपूर्वक प्‍लॉट बेचने एवं पैसे ऐंठने वाले आरोपी की जमानत निरस्‍त

भोपाल जिले के माननीय प्रथम श्रेणी न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट श्री अनुराग सिंह कुशवाह के न्‍यायालय में आरोपी श्री धीरेन्‍द्र कुमार सिंह पुत्र स्व.श्री पी.एन.तिवारी निवासी डी 133 छत्रपतिनगर अयोध्या वायपास रोड भोपाल द्वारा जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी श्री सुमित मारण ने जमानत का विरोध करते हुए कहा प्रकरण अत्‍यंत गंभीर प्रकृति का है, यदि आरोपियों को जमानत का लाभ दिया जाता है तो वह साक्ष्‍य एवं साक्षियों को प्रभावित कर सकती है। प्रकरण विवेचनाधीन है। केस डायरी का अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपियों की जमानत निरस्‍त कर उन्‍हें जेल भेज दिया गया।
एडीपीओ. श्री सुमित मारण ने बताया कि फरियादिया श्रीमति किरण शिवहरे पति चंन्द्रकांत शिवहरे उम्र 51 साल निवासी जिला गुना म.प्र. द्वारा रिपोर्ट लेख कराई गई कि आवासीय आवश्यकता होने से हमारे द्वारा वर्ष 2009 में एसयूसी विल्डर प्रा.लि. के डायरेक्टर आरोपी धीरेन्द्र कुमार सिंह भूखंड क्रय करने हेतु सम्पर्क किया गया जिसके पश्चात धीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि मेरा एक प्रोजक्ट पिरामिड के नाम से बरखेडा पठानी तहसील हूजूर जिला भोपाल में चल रहा है, हम आपको न्यूनतम मूल्य में भूखंड देगे और तुरंत ही रजिस्ट्री के पश्चात भूखंड का कब्जा भी सौप देगे। फरियादिया एवं उसके पति द्वारा आरोपी धीरेन्द्र कुमार सिंह पर विश्वास कर लिया गया। आरोपी धीरेन्द्र कुमार ने हमें मौके पर ले जाकर खेत में कालोनी डेवलप कर भूखंड बेंचना बताया गया। भूखण्ड क्र.14 साईज 25 बाय 40 क्षेत्रफल 1000 वर्गफिट होकर खसरा क्र. 407/408/02/01/01/04/01/06ड. कुल रकवा 0.25 एकड स्थित पिरामिड टाउन बरखेडा पठानी पटवारी हल्का नंबर 19 विकास खंड फंदा तहसील हूजूर जिला भोपाल म.प्र. को रु.4,00000/- (अक्षरी चार लाख रुपये ) में क्रय करने हेतु सहमति प्रदान कर दी । उसके पश्चात फरियादिया के द्वारा भूखंड क्र. 14 की सम्पूर्ण विक्रय सौदा राशि रुपये रु.4,00000/- (अक्षरी चार लाख रुपये) का भुगतान धीरेन्द्र कुमार सिंह को दिनांक 06.09.2010 तक कर दिया गया। तत्‍पश्‍चात फरियादिया ने भूखंड क्रमांक 14 के स्वामी होने के नाते भूखंड का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु आरोपी धीरेन्द्र कुमार सिंह से सम्पर्क किया गया परंतु आरोपी धीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा निरंतर टालमटोल की जाती रही और कहा कि अभी अन्य भूखंडो के विक्रय की प्रक्रिया चल रही है मैं सभी भूखंड़ स्वामीयों एक साथ भौतिक कब्जा सौप दूंगा। आरोपी द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर षडयंन्त्र पूर्वक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्म से विक्रय कर सम्पूर्ण सौदा राशि रु.400000/- (अक्षरी चार लाख रुपये) हडपने तथा आज दिनांक भूखंड का भौतिक कब्जा प्रदान नही कर धोखाधडी की गई।
पुलिस द्वारा उक्‍त अपराध थाना पिपलानी के अपराध क्रमांक 864/20, धारा 420 भादवि के तहत पंजीबद्ध किया गया।

 

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