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मानहानि मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बयान दर्ज कराने पहुंचे भोपाल की जिला अदालत

भोपाल। कांग्रेस नेता केके मिश्रा के खिलाफ व्यक्गित मानहानि मामले में  मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह  चौहान शनिवार सुबह बयान दर्ज कराने के लिए जिला अदालत में पहुंचे। मुख्यमंत्री करीब 40 मिनट तक कोर्ट में मौजूद रहे। कोर्ट से बाहर निकलकर मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कोई चर्चा नहीं की

मुख्यमंत्री ने परिवहन आरक्षक भर्ती मामले में कांग्रेस नेता द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद मिश्रा पर व्यक्तिगत मानहानि का केस लगाया था। इस मामले में आज पहली सुनवाई थी, पिछली सुनवाई 23 जून को थी, लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में व्यस्त रहने की वजह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बयान देने नहीं पहुंचे थे।

– उल्लेखनीय है कि पूर्व में मुख्यमंत्री की मानहानि मामले में सरकार की ओर से केस किया गया था। इस मामले में जिला अदालत पूर्व में मिश्रा को दो साल एवं 25 हजार के जुर्माने की सजा सुना चुकी है। 
– निचली अदालत के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट  ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि सरकार की मानहानि नहीं होती। यदि मानहानि का केस करना है तो शिवराज सिंह चौहान खुद के खर्चे पर करें। इसके बाद शिवराज ने फिर मानहानि का केस किया।

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