राज्य विश्वविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के सेवानिवृत्त शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोत्तरी की जाएगी। एक जनवरी 2016 और उसके बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही मृतक शिक्षकों व कर्मचारियों के आश्रितों की पारिवारिक पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी।सरकार ने वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी व पेंशन राशिकरण की दरों में संशोधित किया है। उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि पेंशन कम से कम  9 हजार रुपये प्रतिमाह तथा अधिकतम राज्य सरकार में उच्चतम वेतन के 50 प्रतिशत प्रतिमाह से कम नहीं होगी।
संशोधित पेंशन में पेंशनर की आयु के आधार पर अतिरिक्त पेंशन राशि निर्धारित की गई है। 80 से 85 वर्ष की उम्र वालों को मूल पेंशन का 20 प्रतिशत, 85 से 90 को 30 प्रतिशत, 90 से 95 वर्ष वालों को 40 प्रतिशत, 95 से 100 वर्ष वालों को 50 प्रतिशत और 100 वर्ष या इससे अधिक उम्र के पेंशनर्स को मूल पेंशन का 100 प्रतिशत राशि दी जाएगी।
संशोधित पेंशन में पेंशनर की आयु के आधार पर अतिरिक्त पेंशन राशि निर्धारित की गई है। 80 से 85 वर्ष की उम्र वालों को मूल पेंशन का 20 प्रतिशत, 85 से 90 को 30 प्रतिशत, 90 से 95 वर्ष वालों को 40 प्रतिशत, 95 से 100 वर्ष वालों को 50 प्रतिशत और 100 वर्ष या इससे अधिक उम्र के पेंशनर्स को मूल पेंशन का 100 प्रतिशत राशि दी जाएगी।
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