 
ग्वालियर। अवैध कॉलोनियों को वैध करने के मामले में तत्कालीन शिवराज सरकार को हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने शिवराज सरकार की धारा 15-A को खत्म कर दिया है। इसी धारा के तहत ही शिवराज सरकार ने अवैध कॉलोनियों को वैध किया था। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद जितनी भी अवैध कॉलोनियों को वैध किया गया था, वो एक बार फिर अवैध हो गई हैं।
हाई कोर्ट ने धारा 15-A को खत्म करने के अलावा अवैध कॉलोनी बसने के दौरान जिम्मेदार अफसरों पर भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इन पर म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 292 E के तहत कार्रवाई के लिए कहा है। इसकी जद में डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, आरआई और अवैध कॉलोनियां बसाने वाले कॉलोनाइजर आएंगे। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में ये तर्क दिया था कि अवैध कॉलोनियों को वैध करने की वजह से तत्कालीन शिवराज सरकार को 25 हजार करोड़ का फायदा हुआ था।
हाई कोर्ट ने धारा 15-A को खत्म करने के अलावा अवैध कॉलोनी बसने के दौरान जिम्मेदार अफसरों पर भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इन पर म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 292 E के तहत कार्रवाई के लिए कहा है। इसकी जद में डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, आरआई और अवैध कॉलोनियां बसाने वाले कॉलोनाइजर आएंगे। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में ये तर्क दिया था कि अवैध कॉलोनियों को वैध करने की वजह से तत्कालीन शिवराज सरकार को 25 हजार करोड़ का फायदा हुआ था।
 Manthan News Just another WordPress site
Manthan News Just another WordPress site
				 
		 
						
					 
						
					