पूनम पुरोहित मंथन न्यूज़ भोपाल –मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी में स्थापित ट्राइडेंट कंपनी पर सरकार के ऊर्जा विभाग ने मेहरबानी दिखाई है। विभाग ने कंपनी को कानूनी प्रक्रिया से हटकर बिजली शुल्क में छूट देते हुए सात महीने में ही 3 करोड़ से ज्यादा का फायदा पहुंचाया। इसका खुलासा कैग की हालिया रिपोर्ट में हुआ है।


कैग ने मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का ऑडिट करते हुए कहा है कि मेसर्स ट्राइडेंट लिमिटेड को छूट देने के लिए ऊर्जा विभाग ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। राज्य सरकार ने नए हाईटेंशन बिजली उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क से छूट देने के लिए मार्च 2014 में राजपत्र अधिसूचना जारी की, ऊर्जा विभाग ने अक्टूबर 2014 को आदेश जारी कर पुरानी उपभोक्ता ट्राइडेंट लिमिटेड को उस अधिसूचना के तहत विद्युत शुल्क में छूट देने के निर्देश दिए।
ट्राइडेंट और विद्युत वितरण कंपनी के बीच हाईटेंशन बिजली की आपूर्ति के लिए मार्च 2008 में एमओयू हुआ यानी ट्राइडेंट कंपनी नया उपभोक्ता नहीं था। फिर भी बिजली वितरण कंपनी ने अगस्त 2015 से कंपनी को छूट दे दी। फरवरी 2016 तक यह छूट 3 करोड़ 12 लाख स्र्पए आंकी गई, जबकि यह छूट वितरण कंपनी मार्च 2014 में जारी अधिसूचना के बाद नए उपभोक्ताओं को ही दे सकती थी।
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