जिले में स्थित होलसेल एवं रिटेल मेडिकल स्टोर अपने–अपने लायसेंस एवं फार्मासिस्ट के लायसेंस की छायाप्रति सर्वेकर्ता श्री मृगांक ढेंगुला को सर्वे के दौरान उपलब्ध करानी होगा। उक्त आशय के निर्देश अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिले के सभी मेडीकल स्टोर संचालको को दिए है।
उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने दिए गए निर्देशों में उल्लेख किया है कि होलसेल एवं रिटेल मेडिकल स्टोर सर्वे के दौरान सर्वेकर्ता को उक्त दस्तावेजों की छायाप्रति उपलब्ध कराए, जिसमें दुकान खोलने के लायसेंस की छायाप्रति, होलसेल मेडीकल स्टोर (20बी एवं 21बी) में अपने लायसेंस की छायाप्रति तथा 2/2 का फलेक्स लगा निर्देशों की फोटोकॉपी जिसपर यह स्पष्ट अंकित हो, कि यह होलसेल मेडिकल स्टोर है, यहां फुटकर दवाईयां नहीं बेची जाती। रिटेल मेडिकल स्टोर (20-21) अपने लायसेंस की प्रति तथा फार्मासिस्ट के लायसेंस की प्रति, जबकि विशेष मेडिकल स्टोर के लायसेंस जो (20ए-21ए) के तहत दिए गए है, समस्त लायसेंसो की प्रति उपलबध करानी होगी। उन्होंने दिए गए निर्देशों में उल्लेख किया है कि जिस मेडीकल स्टोर का लायसेंस दिया गया है, उसका पालन अनिवार्य रूप से किया जाए। नियमों का पालन न करने पर संबंधित मेडिकल स्टोर संचालक के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सर्वेकर्ता श्री ढेंगुला को निर्देश दिए है कि वे सर्वें के दौरान जिले के सभी मेडीकल स्टोरों की लायसेंस की प्रति प्राप्त कर सूची तैयार करें। जिसकी एक प्रति कलेक्टर शिवपुरी और एक-एक प्रति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी को उपलब्ध कराए।