मंथन न्यूज़ भोपाल –अब जेल के अंदर और बाहर सहायक अधीक्षक/उप अधीक्षक/ जेल अधीक्षक को रात साढ़े 12 बजे से सुबह साढ़े 4 बजे के बीच कम से कम समय आधे घंटे का राउंड पर रहना होगा। यह आदेश पीएस जेल वीसी सेमवाल ने जारी कर दिए हैं। उन्होंने इसके लिए इसके लिए मप्र जेल नियम 168 के नियम-93 का हवाला दिया है।
इसमें इन अधिकारियों को इस दौरान नियमित आधे घंटे का राउंड करना ड्यूटी में शामिल बताया गया है। यह आदेश गत 7 नवंबर को प्रदेश के सभी अधीक्षक केंद्रीय जेल, जिला जेल एवं उप जेल को भेजा गया है। इसमें 13 प्रमुख बिंदुओं पर काम करते हुए जेल की सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।
केंद्रीय जेल, गांधी नगर भोपाल की सिमी आतंकियों के जेल प्रहरी की हत्या कर जेल ब्रेक की जांच में जेल में गंभीर लापरवाही सामने आई थी। इसके बाद यह निर्देश जारी किए गए। इसके साथ ही अब जेल में बंद प्रत्येक कैदी की दो महीने में बैरक और 15 दिन में उसके सोन की जगह बदल दी जाएगी।
यह हैं निर्देश
-जारी सभी आदेश कड़ाई से पालन किए जाएं।
-जेल के अंदर सख्त चेकिंग की जाए।
-प्रतिदिन जेल के बाहर का नियमित अंतराल से राउंड किया जाए।
-प्रत्येक बंदी से मिलने वाले हर व्यक्ति का लिखित पूरा विवरण रखा जाए।
-मुलाकात करने के लिए आने वाला कोई भी व्यक्ति जेल परिसर के यहां-वहां नहीं घूमना चाहिए। ऐसा करते पाए जाने पर उसकी तलाशी और पूछताछ की जाए।
-एक ही प्रकरण में बंद बंदी और सहबंदी अलग-अलग बैरकों में रखें जाएं।
-प्रतिदिन जेल के बैरकों, फैक्टरी और अन्य जगहों पर औचक निरीक्षण सहायक अधीक्षक/उप अधीक्षक/ जेल अधीक्षक करें।
-जेल में उपलब्ध अनुपयोगी समग्री जेल के बाहर या परिसर में किसी बंद कमरे में कड़ी निगरानी में रखी जाएं।
-बंदियों की कड़ाई से लगातार निगरानी की जाए।
-बैरकों में लगने वाले तालों को रोज बदला जाए।
पूनम पुरोहित
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