आदेश के मुताबिक स्टूडेंट्स को जिस कोर्स में एडमिशन के लिए अलॉटमेंट लेटर जारी होगा, उस कोर्स के लिए संबंधित कॉलेज में तय फीस की 50 प्रतिशत राशि ऑनलाइन जमा करना होगा. बाकी कि फीस छात्र 2 किस्तों में निर्धारित समय में ऑनलाइन मोड में जमा कर सकेंगे.
भोपाल: मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2020-21 के लिए होने वाली सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रक्रिया की गाइडलाइन जारी कर दी है. जारी गाइडलाइन के मुताबिक 2020-21 सत्र में छात्र आधी फीस जमा करके एडमिशन ले सकेंगे. छात्र ये फीस ऑनलाइन जमा कर सकेंगे. इसके लिए उन्हें कॉलेज भी नहीं जाना होगा.
आदेश के मुताबिक स्टूडेंट्स को जिस कोर्स में एडमिशन के लिए अलॉटमेंट लेटर जारी होगा, उस कोर्स के लिए संबंधित कॉलेज में तय फीस की 50 प्रतिशत राशि ऑनलाइन जमा करना होगा. बाकी कि फीस छात्र 2 किस्तों में निर्धारित समय में ऑनलाइन मोड में जमा कर सकेंगे.
एडमिशन प्रक्रिया को छात्रों के लिए सरल बनाया जा सके, इसलिए 4 अगस्त से विवि और कॉलेजों में सभी शिक्षकों को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं. इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि विवि और कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया 5 अगस्त से शुरू हो सकती है.
अंडर ग्रेजुएट (UG) कोर्सों में प्रवेश के लिए एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन एमपी ऑनलाइन डाटा से किया जाएगा. ऐसे स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट्स सत्यापान केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं. हालांकि जिन छात्रों का डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सत्यापन नहीं होगा. उन्हें या उनके अभिभावक को सत्यापन के लिए सत्यापन केंद्रों पर जाना होगा.