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MP पुलिस के 226 इंस्पेक्टर्स के हुए तबादले, भोपाल के 3 पुराने TI को मिली नई पोस्टिंग

भोपाल. मध्य प्रदेश पुलिस के 226 इंस्पेक्टर्स के तबादले गुरुवार को किए गए हैं। डीजीपी ऋषिकुमार शुक्ला ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। तबादला आदेश में राजधानी भोपाल के 3 पुराने थाना प्रभारियों को नई पोस्टिंग मिली है। इनमें हनुमानगंज थाना टीआई सुदेश कुमार तिवारी का तबादला ग्वालियर जिले में किया गया है।

वहीं शाहपुरा टीआई आशीष धुर्वे को राजगढ़ और महिला थाना टीआई शिखा सिंह बैस को पीएचक्यू भोपाल में नई पोस्टिंग मिली है।तबादले के बाद गुरुवार को भोपाल ट्रांसफर हुए 13 थाना प्रभारियों ने रवानगी कर दी है। 3 पुराने टीआई भी ट्रांसफर हुए है। पीएचक्यू ने 226 टीआई का किया तबादला। श्रुति शर्मा को अरेस्ट करने वाले टीआई राजेश साहू को हटाया दिया गया है।

नई तबादला नीति
इसके पहले राज्य सरकार ने नई तबादला नीति जारी की थी। जिसके बाद अब इसी नियम के आधार पर तबादला किया जा रहा है। इसके तहत तबादला चाहने वालों को ऑनलाइन ही आवेदन करना पड़ेगा। नई तबादला नीति में ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य किया गया है, इसके लिए संचालनालय कोष एवं लेखा उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देगा। इसके तहत सॉफ्टवेयर-आईएफएमआईएस पर आवेदन होगा। बाकी तबादला प्रक्रिया पूर्ववत् विभागीय स्तर पर होगी। स्कूल शिक्षा के लिए अलग से नीति रहेगी।

कोड व पासवर्ड जरूरी
सॉफ्टवेयर पर आवेदन करने लागॅ-इन करने के लिए कर्मचारी के पास एम्पलाई कोड होना जरूरी होगा। इसी कोड से आवेदन हो जाएगा। इस कोड के साथ अफसरों को अलग से पासवर्ड भी मिलेगा। 31 मई तक हर अफसर-कर्मचारी को यह कोड व पासवर्ड दे दिया जाएगा। आवेदन का लिंक केवल 15 जून तक खुला रहेगा।

इस बार ये खास 
नई नीति में यदि कोई तबादले के बावजूद नई जगह ज्वाइन नहीं करता है, तो साफ्टवेयर ऑटोमैटिक तरीके से निर्धारित अवधि बीतने के बाद पुराने पद पर उसका वेतन रोक देगा। यानी ऑटोमैटिक ही अफसर रिलीव हो जाएगा। इससे तबादले के बावजूद नई जगह ज्वाइन नहीं करने और तबादला रद्द कराने की प्रवृत्ति पर काफी हद तक अंकुश लग सकेगा।

ऐसे होंगे तबादले 
1. राज्य स्तर पर अफसर-कर्मचारी के तबादले विभागीय प्रक्रिया के तहत होंगे।
2. प्रथम-द्वितीय श्रेणी अफसरों का तबादला पीएस-सचिव द्वारा विभागाध्यक्ष के प्रस्ताव पर मंत्री के अनुमोदन से होगा।
3. तृतीय श्रेणी अफसर-कर्मचारी का अंतरजिला तबादला विभागाध्यक्ष विभागीय मंत्री के अनुमोदन से कर सकेंगे।
4. नई नीति के अलावा जो तबादले होंगे वह सीएम समन्वय के आदेश के बाद ही हो सकेंगे।
5. जिले में प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कलेक्टर तबादला करेंगे। आदेश विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर से होगा। F

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