शाजापुर। न्यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा आरोपीगण हुकुमसिंह पिता भेरूसिहं राजपूत उम्र 50 वर्ष व रामपाल पिता विक्रमसिंह राजपूत उम्र 19 वर्ष निवासीगण मण्डावर का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित कमल गोयल ए.डी.पी.ओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया ।
सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 18/08/2020 को फरियादी हुकुमसिंह राजपूत ने थाना शुजालपुर सिटी पर घटना की रिपोर्ट की थी। दिन के करीब 12 बजे उसका लडका लखन खेत से ढोर माल लेकर वापस घर आ रहा था। मसान के पास आरोपी रामपाल, हुकुमसिंह और देवसिंह खडे थे । हुकुमसिंह के पास तलवार और रामपाल एवं देवसिंह के हाथ मे लकडी थी। आरोपीगण ने पुराने रास्ते की रंजीश को लेकर अश्लील गाली दी और कहा की इन्हे जान से खत्म कर दो। हुकुमसिंह ने फरियादी को तलवार मारी जिससे दाहिने हाथ की कोनी के निचे चोट लगी और खुन निकलने लगा। फरियादी का लडका बचाने आया तो आरोपी रामपाल और देवसिंह ने उसके साथ लकडी से मारपीट की जिससे उसके शरीर पर चोटे आई। इतने में रोड पर जा रहे लखन,लाडसिंह, अरविंद आ गये जिन्होने उनका बीच बचाव किया। आरोपीगण ने जान से खत्म करने की धमकी भी दी। घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना शुजालपुर सिटी पर की थी। आज दिनांक 11/09/2020 को आरोपीगण को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायायाल द्वारा आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
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