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त्रिजल आयरन एण्‍ड स्‍टील कंपनी के गोडाउन से चोरी करने वाले आरोपीगण गये जेल

जिला भोपाल के माननीय न्‍यायालय प्रथम श्रेणी श्री हर्षवर्द्धन रावत के न्‍यायालय में त्रिजल आयरन एण्‍ड स्‍टील कंपनी के गोडाउन में चोरी करने वाले आरोपियों रितेश बाइरूकर व अन्‍य द्वारा जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया। सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी श्रीमती समीक्षा गुप्‍ता द्वारा आरोप की गंभीरता को देखते हुए उक्‍त जमानत का विरोध किया गया।

माननीय न्‍यायालय द्वारा उक्‍त जमानत आवेदन को निरस्‍त कर आरोपियों को जेल भेजा गया।

सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री दीपक बन्‍सोड ने बताया कि फरियादी अमित गर्ग पिता ओमप्रकाश गर्ग नि. सुपर डीलपक्‍स 93 मिनाल रेसीडेन्‍सी द्वारा थाना अशोका गार्डन अपराध क्र. 607/20 धारा 457, 380 के अंतर्गत रिपोर्ट लेख कराई गई कि मेरी ओद्योगिक क्षेत्र डी सेक्‍टर में स्थित कंपनी त्रिजल आयरन एण्‍ड स्‍टील कंपनी है, जिसमें प्रोफाईल कटिंग का काम होता है, दिनांक 01-09-2020 को शाम लगभग 8 बजे वह कंपनी बंद करके घर चला गया था, दूसरे दिन जब वह अपनी कंपनी पहुँचा तो देखा कि मेरी कंपनी के गोडाउन में रखे हुए की चोरी हो गई है। आरोपियों द्वारा कंपनी की बाउंड्री वाल से कूदकर माल की चोरी की गई।
उक्‍त अपराध में आरोपी रितेश व उसके साथियों पंकज राय, प्रवीण, नीतेश व फैजान उर्फ बिल्‍लू को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपियों द्वारा बताया गया कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर रात करीब 8 बजे त्रिजल आयरन एण्‍ड स्‍टील कंपनी से 11 लोहे की राड एवं एल्‍युमिनीयम सेक्‍शन की चोरी करना बताया । पुलिस ने आरोपी के घर झुग्‍गी न. 128 रूपनगर रायसेन रोड अशोका गार्डन से चोरी की गई लोहे की रॉड आरोपी के पेश करने पर जप्‍त कर ली गई।

 

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