शाजापुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी महेश पिता जगदीश मालवीय उम्र 18 वर्ष निवासी-5 हरिजन महोल्ला वार्ड नंबर 7 चौमा शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र बुधवार को निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 18.08.2020 को फरियादी ने थाना मोहन बडोदिया पर घटना की मौखिक रिपेार्ट की थी। आरोपी ने जबरदस्ती फरियादी के साथ खोटा काम किया था और उसको धमकी दी थी की किसी को बताया तो उसे और उसके बेटे को जान से खत्म कर देगा व गांव में बदनाम कर देगा। आरोपी ने फरियादी के साथ कई बार दुष्कर्म किया। अपराध की गंभीरता को देखते हुये न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। राज्य की ओर से निर्मल सिंह चौहान अपर लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा वीसी के माध्यम से जमानत आवेदन का विरोध किया गया।
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