शाजापुर। न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर श्री महेश कुमार माली, द्वारा आरोपीगण राजेश सिंह पिता स्व. पानसिंह कुशवाह, नि. न्यू कालोनी, घोसीपुरा, मुरार ग्वालियर व राधेश्याम पिता बदन सिंह बघेल नि. कुडलिया का पुरा जिला भिंड को पुलिस अभिरक्षा में दिनांक 21.09.2020 के दिन के 2 बजे तक भेजा गया।
शैलेंद्र जीनवाल, एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि फरियादी सजनबाई पति गोकुल प्रसाद मालवीय ने आवेदन पत्र के माध्यम से पुलिस थाना लालघाटी पर सूचना दी थी कि नंदनसिंह पिता छतरसिंह नि. बदलीपुर कालोनी सारंगपुर जिला राजगढ़ का है। जिसके द्वारा उक्त क्षेत्र में शनशाईन इंफ्रोबल्ड कार्पोरेशन लि. डेयूसा की डीलरशिप प्राप्त की गई थी। नंदन सिंह द्वारा सजनबाई को लालच दिया गया कि आपको एजेंट नियुक्त करते हैं आप लोगों से राशि लो उसे मय ब्याज डबल कर कंपनी देगी। जिसपर विश्वास कर सजनबाई द्वारा उक्त कार्य किया गया। जिसकी संपूर्ण राशि व लेनदेन नंदन सिंह स्वयं करता था। जब ग्राहकों का खाता पूर्ण हुआ और उन्होंने सजनबाई से राशि की मांग की गई तो सजनबाई द्वारा नंदन सिंह से संपर्क किया गया। नंदनसिंह ने कहा कि कंपनी डूब गई है, गायब हो गई है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना लालघाटी द्वारा दर्ज कर विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। पुलिस थाना लालघाटी के द्वारा उक्त दोनो आरोपीगण का पुलिस रिमांड मांगा गया। जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया।
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