मध्यप्रदेश में हेलमेट को लेकर नया नियम आ गया है , जानिए क्या है ये नियम…..
नए नियम आने के बाद से सभी चालकों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वे इसका पालन करें साथ ही वाहन खरीदते समय या तो नए हेलमेट परिवहन विभाग के तय मानकों वाला बिल के साथ खरीदे या फिर पुराने हेलमेट का बिल साथ में रखे। वहीं बात अगर महिलाओं की करें तो परिवहन विभाग ने हेलमेट खरीदना अनिवार्य कर दिया है लेकिन मप्र अधिनियम के तहत हेलमेट लगाने में छूट मिली हुई है।
ट्रफिक पुलिस का कहना है कि नए नियम को लाने की वजह यह है कि भोपाल शहर में बात अगर केवल जून माह की करें तो लगभन 1304 सड़क हादसे हो चुके हैं। इन सड़क हादसों में 900 लोग इनमें घायल हुए हैं। साथ ही 112 लोगों की जान जा चुकी है। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हेटमेट पहनना बहुत जरूरी है।
जानिए ये जरूरी बातें
– मध्यप्रदेश राज्य में भी अब टू-व्हीलर पर सवार दोनों चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
– अगर आप नया टू-व्हीलर खरीदने जाते है तो आपके पास दो हेलमेट या फिर दो हेलमेट का बिल होना अनिवार्य है।
– गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होने के लिए भी अब दो हेलमेट होना जरूरी है।
हेलमेट लगाने के फायदे
– हेलमेट पहनने से जहां आपके सिर की सुरक्षा होती है, वहीं हेलमेट पहनना आंखों और त्वचा के लिए भी फायदेमंद है।
– इससे हमारे कानों में पड़ने वाला तेज शोर धीमा होकर पहुंचता है, जिससे कानों की मांसपेशियों पर बुरा असर नहीं पड़ता।
– बारिश, ठंड और लू से भी हेलमेट बचाव करता है।
Manthan News Just another WordPress site