- तबादला नीति में आंशिक संशोधन की तैयारी
- अभी ट्रांसफर पर प्रतिबंध है, नया आदेश दो-तीन दिन में
भोपाल . लोकसभा चुनाव से पहले जिला व तहसील स्तर पर तबादलों का रास्ता खुल सकता है। राज्य सरकार इसके लिए वर्ष 2017-18 के लिए 19 मई 2017 को जारी तबादला नीति में आंशिक संशोधन करने जा रही है। इस संशोधन आदेश के बाद प्रभारी मंत्री तबादले कर सकेंगे। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने सेे पहले मार्च के पहले सप्ताह में यह आदेश जारी होगा, ताकि प्रतिबंध के बावजूद तीन हफ्ते में तबादले किए जा सकें। संशोधन आदेश दो-तीन दिन में जारी हो सकता है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अभी सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर प्रतिबंध है। ‘अत्यंत आवश्यक’ शब्द हटाएगी सरकार : तबादला नीति में प्रतिबंध अवधि के दौरान तबादले के लिए कंडिका 9.3 में प्रावधान है कि तहसील स्तर के कैडर के कर्मचारियों का तहसील के अंदर तथा जिला स्तर कैडर के कर्मचारियों का जिले के अंदर प्रशासकीय दृष्टि से ‘अत्यंत आवश्यक’ होने पर स्थानांतरण आदेश जिला कलेक्टर जिले के प्रभारी मंत्री से अनुमोदन लेकर जारी कर सकते हैं। अब सरकार इस ‘अत्यंत आवश्यक’ शब्द को हटाकर इसे सामान्य करके आदेश जारी करेगी।
इसके बाद स्थानीय स्तर पर नेताओं की सिफारिश और कहने पर प्रभारी मंत्री सीधे तबादले कर सकेंगे। इसमें तृतीय व चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी शामिल रहेंगे। यहां बता दें कि इसमें राज्य प्रशासनिक सेवा (डिप्टी कलेक्टर व संयुक्त कलेक्टर) और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी शामिल नहीं होंगे। इस आंशिक संशोधन के बाद भी तबादला नीति की यह व्यवस्था लागू रहेगी कि कि किसी भी कैडर या विभाग में 200 की संख्या है तो 20 फीसदी तक तथा 201 से अधिक संख्या है तो 40 फीसदी के साथ 200 से ऊपर के दस फीसदी ही कर्मचारियों काे इधर से उधर किया जा सकेगा।