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गरीब सवर्णों को आरक्षण देने में सिर्फ एक शर्त, आठ लाख से ज्यादा न हो आय

भोपाल| सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण देने के लिए किए जा रहे नियमों में बदलाव किए जाने के…

भोपाल| सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण देने के लिए किए जा रहे नियमों में बदलाव किए जाने के प्रस्ताव को सीएम कमलनाथ ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार अब गरीब सवर्णों को आरक्षण का लाभ लेने के लिए सालाना आय सिर्फ 8 लाख रुपए होने का ही प्रमाण-पत्र देना होगा। बाकी शर्तें हटा दी गई हैं। सामान्य प्रशासन विभाग इस मामले को अनुमोदन के लिए कैबिनेट में लाएगा, बाद में वर्तमान में लागू एक्ट को बदलाव के लिए विधानसभा के बजट सत्र में रखा जाएगा, जहां से मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा। सरकार यह बदलाव आरक्षण प्रक्रिया में आ रही जटिलताओं को दूर करने के लिए करने जा रही है। वर्तमान में लागू 10 फीसदी आरक्षण के नियमों में पात्रता के लिए लोगों को एक से ज्यादा प्रमाण पत्र बनवाना पढ़ रहा था।

1 जनवरी 2020 को प्रकाशित

ये शर्तें हटेंगी: 5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि न हो। ननि क्षेत्र में 1200 वर्ग फीट और पंचायत क्षेत्र में 1800 वर्गफीट से बड़ा मकान न हो। इन प्रमाण पत्रों के बनवाने के बाद ही गरीब सवर्ण आरक्षण पाने के पात्र हो पा रहे थे।

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