मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी सहित मध्य प्रदेश के ग्वालियर शिवपुरी श्योपुर सहित 14 जिलों को टोटल लॉक डाउन करने के आदेश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा है।
टोटल लॉक डाउन में क्या-क्या नहीं कर सकते
घर के बाहर सड़क पर नहीं आ सकते।
दूध या फिर दवाई खरीदने के लिए पैदल घर से निकल सकते हैं।
दूध की बिक्री के लिए कलेक्टर 3 घंटे का समय निर्धारित करें।
किसी भी वाहन पर, किसी भी स्थिति में 2 व्यक्ति सवार नहीं हो सकते।
दो व्यक्ति एक साथ डेढ़ मीटर से कम की दूरी पर पैदल नहीं चल सकते।
पड़ोसी के यहां मिलने नहीं जा सकते।
छत पर भीड़ लगाकर खड़े नहीं हो सकते।
बीमारी की स्थिति में इलाज कराने नहीं जा सकते। (डायल 100 से पुलिस बुला सकते हैं, पुलिस आपको अस्पताल तक ले जाएगी।)
कलेक्टर द्वारा जारी हेल्पलाइन पर डॉक्टर से किसी भी बीमारी के बारे में निशुल्क परामर्श ले सकते हैं।
डॉक्टर द्वारा किया गया एसएमएस या व्हाट्सएप दवा की पर्ची के रूप में मान्य होगा।
जीवन के लिए आवश्यक सामग्री क्रय करने हेतु प्रशासन या पुलिस की मदद ले सकते हैं।
यदि घर में भोजन नहीं है, कोई भूखा है तो उसकी सूचना पुलिस को दें।
नियम तोड़ा तो क्या होगा
यदि नियम तोड़ा तो धारा 188 के तहत गिरफ्तार किया जाएगा।
यदि सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार की स्थिति में घर से बाहर निकले या किसी भी दूसरे व्यक्ति के नजदीक गए तो धारा 269 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा।
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