मध्य प्रदेश में छोटे-बड़े उद्योग, कमर्शियल गतिविधि वाले स्थान पर अप्रैल से जून माह तक के बिजली बिलों पर फिक्स चार्ज नहीं लिया जाएगा. यह राशि अक्टूबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक किस्तों में बिना ब्याज के जमा की जा सकेगी.
भोपाल. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है. ऊर्जा विभाग (Electricity Department) के प्रमुख सचिव ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए अप्रैल से जून तक फिक्स चार्ज नहीं लेने का ऐलान किया है. प्रमुख सचिव ने बिजली कंपनी के डायरेक्टरों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं. इन निर्देशों के बाद प्रदेश के लगभग 12 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी. हालांकि यह राहत 3 महीनों के लिए दी गई है. ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने बिजली कंपनी के डायरेक्टरों को जो निर्देश दिए हैं, उनके अनुसार घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के बिजली के बिल (Electricity Bills) अब आधे हो जाएंगे.
छोटे-बड़े उद्योग, कमर्शियल गतिविधि वाले स्थान पर अप्रैल से जून माह तक के बिजली बिलों पर फिक्स चार्ज नहीं लिया जाएगा. यह राशि अक्टूबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक किस्तों में बिना ब्याज के जमा की जा सकेगी. इससे 12 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी. फिक्स चार्ज वाली राशि 700 करोड़ के आसपास बताई जा रही है.
उपभोक्ता को मिली विशेष राहत
1- अप्रैल में जिन उपभोक्ता के 100 रुपए बिल आए थे, उनके मई, जून, जुलाई में 100 से 400 रुपए तक बिल आने पर 100 रुपए प्रतिमाह भुगतान लिया जाएगा.
2- अप्रैल में जिन उपभोक्ता के 100 रुपए से अधिक और 400 रुपए से कम बिल आए थे, उनके मई, जून, जुलाई में 400 रुपए से अधिक बिल आने पर सिर्फ 50 प्रतिशत राशि भुगतान लिया जाएगा.
3- अप्रैल में जिन सम्बल हितग्राहियों के 100 रुपए बिल आए थे, उनके मई, जून, जुलाई में 100 तक बिल आने पर 50 रुपए प्रतिमाह भुगतान लिया जाएगा.
4- उपभोक्ता यदि अप्रैल-मई के बिलों का भुगतान समय पर करते हैं तो उन्हें 1 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो घरेलू के लिए अधिकतम 10000 रुपए और उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिए एक लाख तक होगी.
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