— इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई–
गुना। न्यायालय जेएमएफसी चाचौड़ा में कुल्हाड़ी से जान से मारने की नियत से हमला करने वाले आरोपी रामदयाल पुत्र धनसिंह भील निवासी ग्राम डोरयापुरा चाचौड़ा को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री जितेन्द्र दांगी एडीपीओ गुना द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की गयीं जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी रामदयाल भील को जेल भेज दिया।
मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि दिनांक 12/07/2020 को फरियादी प्रीतम भील पुत्र नैनकराम भील निवासी ग्राम डोरयापुरा थाना चाचौड़ा ने रिपोर्ट लेख करायी कि मेरे ताऊ धन सिंह भील का लड़का रामदयाल भील अपने सगे भाई विजय सिंह भील पुत्र धनसिंह भील ग्राम डोरयापुरा से बकरी चराने की बात पर से मां-बहन की अश्लील गालियां दे रहा था। विजय सिंह भील ने गाली देने से मना किया तो रामदयाल भील ने जान से मारने की नियत से विजय सिंह को सिर में कुल्हाड़ी से मारा जिससे विजय सिंह भील को गंभीर चोट आकर खून निकलने लगा इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उक्त घटना पर से थाना चाचौड़ा द्वारा अपराध क्रमांक 323/2020 पर धारा 294,323,307,302 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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