शाजापुर। जिला मिडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शाजापुर द्वारा आरोपी भीमा पिता बद्रीलाल निवासी ग्राम गिरवर थाना कोतवाली शाजापुर जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
श्रीमती तुलसी मानकर एडीपीओ शाजापुर के द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार, दिनांक 26 जुलाई 2020 को थाना कोतवाली शाजापुर के उपनिरीक्षक द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्यावाही करते हुये ग्राम गिरवर में आरोपी भीमा द्वारा बिना लाईसेंस के अवैध रूप से शराब बेचने पर आरोपी भीमा से 23 क्वाटर देशी प्लेन शराब के तथा दो कच्ची शराब की 30-30 लीटर की कैने भरी हुई जप्त कर उसे गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन की ओर से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से श्रीमती तुलसी मानकर एडीपीओ शाजापुर ने तर्क प्रस्तुत किये जिनसे सहमत होते हुए जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।