शाजापुर। सहायक जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी धर्मेंद्र पिता विक्रम सिंह मेवाडा उम्र 22 वर्ष निवासी झालड़ा शुजालपुर मंडी का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
संजय मोरे ने यह भी बताया कि, दिनांक 8 जुलाई 2020 को रात करीब 8:00 बजे नाबालिग पीड़िता घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। शंका के आधार पर फरियादी ने आरोपी के विरुद्ध पीड़िता को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट थाना शुजालपुर मंडी पर की थी। विवेचना के दौरान पीड़िता को दस्तयाब किया गया। पीडिता ने विवेचना के दौरान कथन में बताया कि , आरोपी ने उसके साथ उसकी मर्जी के बिना गलत काम किया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया । आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया।