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अबैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

अबैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत निरस्

सागर। न्यायालय- श्री राकेश कुमार ठाकुर अपर सत्र न्यायाधीश, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी राकेश यादव पिता कीरत सिंह यादव उम्र 32 साल निवासी पठा खुर्द, थाना केसली, जिला सागर का प्रस्तुत जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पाण्डे, देवरी ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 06.04.2019 को मुखविर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि राकेश यादव सफेद रंग की बोलेरो से नारायणपुर तरफ गया है, तब पुलिस के द्वारा शासकीय वाहन से उक्त बोलेरो का पीछा किया गया एवं बोलेरो क्रमांक एम पी 15 बी ए 2187 की रजिस्टेशन प्लेट लगी थी। गाडी की तलाशी लिये जाने पर गाडी में 08 पेटी प्लेन शराब एवं 50 पाव देशी मसाला शराब रखी हुई पायी गयी। पुलिस थाना केसली के द्वारा आरोपी राकेश यादव के विरूद्ध आवकारी अधिनियम की धारा 34 दो के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर गिरिफतार किया गया और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अभियोजन में जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी राकेश यादव को धारा 439 दंप्रसं का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया।

 

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