आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री दिनेश मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देपालपुर जिला इंदौर के समक्ष थाना गौतमपुरा के अप.क्र. 111/2020 धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तारशुदा आरोपीगण अरूण गुर्जर पिता सुरेश गुर्जर निवासी गौतमपुरा एवं दिलीप परमार पिता कैलाश निवासी ग्राम घन्नड थाना गौतमपुरा इंदौर को पेश किया गया एवं आरोपियों से अपराध के संबंध में पूछताछ हेतु तथा जप्तशुदा शराब कहा से लेकर आये उन व्यक्तिओं के बारे में पूछताछ एवं गिरफ्तार हेतु दो दिन का पुलिस रिमांड चाहा गया अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री शिवनाथ सिंह मावई ने रिमांड हेतु तर्क रखे गए। न्यायालय द्वारा तर्कों से सहमत होते हुए आरेापियों को दिनांक 10.08.2020 तक पुलिस रिमाण्ड पर भेजे जाने का आदेश किया गया ।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना प्रभारी गौतमपुरा को दिनांक 12.06.2020 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि गौतमपुरा का अरूण गुर्जर एक कार क्र0 एमपी 09 सीबी 7371 में अवैध रूप् से शराब भरकर नरसिंगा की तरफ से लेकर आ रहा है उक्त सूचना पर विश्वास कर बताये ग्राम फुलान रोड पर पहुंचे थोडी देर बाद एक सिल्वर रंग की कार उक्त नंबर की आती हुई दिखी । उसको रोकने की कोशिश की तब उसका ड्रायवर कार को वापस फुलान तरफ भागने का प्रयास करने लगा। घटना रात्रि की होने से गाडी मे ड्रायवर एवं उसके दो साथी अंधेरे का लाभ उठाकर जंगल की तरफ भाग गये कार को वही छोडकर पुलिस ने पकडने का प्रयास किया लेकिन वे भागने में सफल रहे। तत्पश्चात कार को चैक किया तो कार की पीछे की डिग्गी में 13 पेटी देशी मसाला शराब की एवं 8 पेटी मदिरा प्लेन की पाई गई प्रत्येक पेटी में 50-50 क्वाटर थे शराब की कुल मात्रा 189 बल्क लीटर थी उक्त शराब एवं कार को मौके पर ही विधिवत जप्त किया थाना वापसी पर अप0क्र0 111/2020 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम की एफआईआर लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया गया पूछताछ करने पर अपराध किया जाना स्वीकार किया जहा पर आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर पुलिस रिमांड लिया गया।