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अवैध शराब का परिवहन करने वालों की हुई जमानत खारिज

आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्‍यायालय श्री दिनेश मीणा न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी देपालपुर जिला इंदौर के समक्ष थाना बेटमा के अप.क्र. 348/2020 धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के तहत जेल में निरुद्ध आरोपीगण मिथुन पिता राधेश्‍याम जाति बलाई उम्र 28 साल निवासी बलाई मोहल्‍ला ग्राम गुरदाखेडी थाना हातोद , यशवंत पिता विक्रम बलाई उम्र 25 साल निवासी बलाई मोहल्‍ला गुरदाखेडी थाना हातोद जिला इन्‍दौर के द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया था और जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया । अभियोजन की ओर से श्री शिवनाथ सिंह मावई‍ एडीपीओ द्वारा व्‍हीसी के माध्‍यम से जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि यदि आरोपीगण का जमानत का लाभ दिया गया तो पुन: अपराध करेगे। एवं आरोपीगण के फरार होने की संभावना है। आरोपीगण का अपराध गंभीर प्रकृति का है ।अत: जमानत आवेदन निरस्‍त किए जाए । अभियेाजन के तर्को से सहमत होते हुए न्‍यायालय द्वारा आरेापीगण का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया ।

अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 30.07.2020 को थाना बेटमा पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि धार की तरफ से दो व्‍यक्ति मोटर साइकिल से अवैध शराब इन्‍दौर की तरफ ले जा रहे है । उक्‍त सूचना पर हमराह फोर्स को लेकर पुलिस बेटमा मोथला फाटा बेटमा पर पहुंचे तभी कुछ देर बाद एक मोटरसाईकिल दिखी जिस पर दो व्‍यक्ति थे बीच में टाट की बोरी रखी थी पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की किन्‍तु घेरा बन्‍दी कर मोटर साइकिल को रोका दोनों व्‍यक्तियो को पकडकर उनका नाम पूछा तो मिथुन पिता राधेश्‍याम और यशवन्‍त पिता विक्रम निवासी गुर्दाखेडी तह0 हातोद का निवासी होना बताया पंचाने के समक्ष बोरा खोला , बोरा में 300 क्‍वाटर देशी प्लेन मदिरा पाई गई तब लाइसेंस के संबंध में पूछा नहीं होना बताया मौके पर ही शराब एवं मोटरसाइकिल डीलक्‍स एमपी09 वीवी 1463 को जप्‍त किया एवं दोनों अभियुक्‍तगण को भी गिरफ्तार किया, थाना वापसी पर अप0 क्र0 348/2020 की एफआईआर धारा 34(2) आबकारी अधिनियम की लेखबद्ध की एवं प्रकरण विवेचना में लिया गया ।

 

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