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बलात्संग करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

सागर। न्यायालय- श्रीमान अनिल चौहान अपर सत्र न्यायाधीश, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी जगदीश कुशवाहा पिता रामदयाल कुशवाहा उम्र 21 साल निवासी ग्राम आगासौद तहसील बीना जिला सागरका प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय, बीना ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 13.07.2020 को रात 03 बजे अपने घर पर अपने परिवार के साथ सो रही थी तभी आरोपी जगदीश का उसकी माॅ के फोन पर फोन आया जो फरियादिया ने उठाया। आरोपी ने फरियादिया को घर से बाहर बुलाया किन्तु फरियादिया ने मना कर दिया तो आरोपी ने उसके भाई को जान से मारने की धमकी दी। फरियादिया डर कर घर से बाहर आ गयी आरोपी जगदीश कुशवाहा फरियादिया को उसके घर के पीछे ले गया और जबरजस्ती गलत काम करने लगा और धमकी दी की अगर किसी को बताया तो उसकी घर के सभी सदस्यों को जान से खत्म करवा देगा। पीडिता घर आ गयी और उसने पूरी घटना अपनी माॅ को बतायी। फरियादिया ने अपनी माॅ के साथ थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करायी। उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रªेट प्रथम श्रेणी बीना में पेश किया गया था। जहा आरोपी का आवेदन पूर्व में ही खारिज कर दिया गया था।आरोपी के अधिवक्ता ने पुनः जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी जगदीश कुशवाहा का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

 

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