सागर। न्यायालय- श्रीमान भूपेन्द्र तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी हुकुम पिता गोविंद्र यादव निवासी देहचुआ, केसली जिला सागर का प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शिवलाल अहिरवार, देवरी ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 07.06.2020 को मुखविर की सूचना पर जब थाना प्रभारी केसली के द्वारा दविश दी गयी तो 02 व्यक्ति मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी. 15 एम.जे. 3383 पर बैठे एवं एक बोरा रखे हुए दिखे। आरोपीगण पुलिस को देख बोरा छोड़कर भागने लगे। उक्त व्यक्ति अंधेरा का फायदा उठाकर भाग गये। खाकी बोरे को खोलकर देखा तो उसमें 54 लीटर शराब पाई गयी जिसे हमराह गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। उक्त प्रकरण धारा 34(2) आवकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी हुकुम यादव का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।