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पुरानी बुराई पर से घर मे घुसकर महिला से मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर। न्यायालय- श्रीमान भूपेन्द्र तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी कूरे पिता सीता अहिरवार, उम्र 33 साल, निवासी केवलारी, केसली जिला सागर का प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शिवलाल अहिरवार, देवरी ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 8 जनवरी 2020 को रात करीब 9:00 बजे फरियादिया घर पर खाना बना रही थी तभी पड़ोस में रहनेवाला  आरोपी कूरे अहिरवार पुरानी बुराई के चलते उसके घर के बाहर  आकर फरियादिया के पति का नाम लेकर गंदी गंदी गालियां देने लगा। फरियादिया ने बाहर निकल कर देखा तो आरोपी कूरे अहिरवार हाथ में लाठी लिए गालियां दे रहा था फरियादिया ने गली देने से मना किया तो आरोपी ने लाठी मारी, फरियादिया अपने बचाव के लिए घर के अंदर चली गई। आरोपी भी  दौड़कर घर के अंदर आ गया और महिला से मारपीट करने लगा। फरियादिया को मारपीट से चोट कारित होने से चिल्लाने लगी उसकी चिल्लाने से उसके परिवार के अन्य सदस्य आ गए, आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। फरियादिया ने घटना की रिपोर्ट थाना केसली में लेखबद्ध कराई। उक्त रिपोर्ट से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये।  न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी कूरे अहिरवार का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

 

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