थाना सेमरिया का अप0क्र0 306/20, भादवि0 की धारा 306, 498ए, 34 के अंतर्गत आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले आरोपीगण 1. सुनील कुमार यादव पिता श्यामसुन्दर यादव उम्र 26 वर्ष, 2. श्यामसुन्दर यादव पिता मंगलदीन यादव उम्र 50 वर्ष, 3. अनिल यादव पिता श्यामसुन्दर यादव उम्र 19 वर्ष, 4. लोली यादव पति श्यामसुन्दर यादव उम्र 47 वर्ष, सभी निवासी सेमरी, थाना सेमरिया, जिला रीवा को माननीय न्यायालय- श्री उदयाजीत कुॅवर राव, जेएमएफसी सिरमौर, जिला रीवा द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।
मीडिया प्रभारी मो0 अफजल खान, एडीपीओ रीवा द्वारा बताया गया कि मृतिका अंजना यादव का विवाह 10 वर्ष पूर्व ग्राम सेमरी के सुनील कुमार यादव के साथ हुआ था। मृतिका को उसका पति सुनील कुमार यादव, ससुर श्यामसुन्दर यादव, देवर अनिल यादव, एवं सास लोली यादव सभी आरोपीगण मिलकर प्रताडित करते थे। आरोपीगण मृतिका के साथ मारपीट करते हुए उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे और मृतिका को घर से निकल जाने को कहते थे। मृतिका अंजना यादव आरोपीगण के प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर दिनांक 06.09.2020 को शाम 4ः00 बजे अपने कमरे में फासी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत आरोपीगण को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
मामले में आरोपीगण के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया और आरोपीगण को जमानत पर रिहा किए जाने का माननीय न्यायालय से निवेदन किया। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री विद्याधर द्विवेदी, सिरमौर जिला रीवा द्वारा अपने तर्क माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर कहा कि अपराध गंभीर प्रकृति का है। तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।