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नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने एवं दुष्कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने एवं दुष्कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर। न्यायालय- श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि विशेष न्यायाधीश/नवम अपर सत्र न्यायाधीष पाॅक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने आरोपी लखन सेन उर्फ छोटू पिता कालूराम सेन उम्र 22 साल निवासी संजय कालोनी बंडा जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन, सागर ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 15.07.2020 के सुबह करीब 12ः00 बजे फरियादी की नाबालिग लड़की बैंक से पैसे निकालने के लिए कह कर घर से बाहर गई थी जो 2-3 घंटे तक नहीं आई। तब फरियादी ने अपनी लड़की के आस-पास व उसकी सहेलियों से पूछताछ की जिसका कोई पता नहीं चला। फरियादी ने नाबालिग के गुमसुदगी की रिपोर्ट थाना में लेखबद्ध कराई। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 363 भादवि के अ्रंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान नाबालिग को दस्तयाब किया गया, नाबालिग ने बताया कि आरोपी लखन सेन जिसकी बहन नाबालिग के घर के पास में रहती थी। जिससे उसका आना-जाना फरियादी के यहां लगा रहता था। आरोपी ने बहला फुसलाकर नाबालिग को घर से भगा कर ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। नाबालिग के कथनों के आधार पर धारा 366 तथा 376(2)(एन) भादंवि एवं धारा 5एल/6 पाॅक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। आरोपी लखन को गिरिफ्तार किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी लखन का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

 

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