सागर। न्यायालय- श्रीमान रधुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीश देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी कमलेश कोरी निवासी जवाहर वार्ड देवरी का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पांडे, देवरी ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी इरशान खान के द्वारा दिनांक 17.09.2020 को रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि उसकी बस स्टेंड देवरी पर फलों की दुकान है। दुकान बंद कर घर जा रहा था तो रास्ते में आरोपीगण कमलेश कोरी एवं अनिल ने रोककर शराब पीने के लिए पैसे मांगे। फरियादी के पास पैसे ना होने से उसने देने से मना किया तो आरोपीगण गंलिया देने लगे और जेब में रखी छुरी निकालकर मारी जिससे फरियादी के हाथ में चोट कारित हुई। आरोपीगण ने धमकी दी कि अगर हमें शराब पीने के लिए पैसे नही दिये तो जान से खत्म कर देगे। फरियादी ने आरोपीगण के विरूद्ध रिपोर्ट लेख कराई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरिफतार कर न्यायालय में पेश किया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी कमलेश कोरी का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।