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पुरानी बुराई पर से घर में घुसकर डंडे से मारपीट करने वाले आरोपीगण की जमानत खारिज

सागर। न्यायालय- श्रीमान अभिलाष जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण शंकर खंगार, राजू खंगार निवासी ग्राम गोहर थाना बीना जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुन्दर गुप्ता, बीना ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 20.09.2020 को फरियादी रात करीब 9ः15 बजे घर के बाहर था पुरानी बुराई को लेकर आरोपीगण शंकर, राजू एवं लक्षमी खंगार ने गंदी-गंदी गालियां दी। फरियादी ने गांलिया देने से मना किया तो आरोपीगण हाथ में डंडों से मारपीट करने लगें। फरियादी बचने के लिए घर के अंदर भागा तो उक्त तीनों आरोपीगण दरबाजा को धक्का देकर तीनों अंदर चले गये एवं घर कं अंदर मारपीट करने लगे और धमकी दी की रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देगे। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना बीना में दर्ज कराई। थाना बीना ने प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। आरोपीगण राजू एवं शंकर को गिरिफतार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। एवं आरोपी लक्षमी खंगार ने न्यायालय के समक्ष समर्पण किया। आरोपीगण राजू एवं शंकर के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण राजू एवं शंकर का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

 

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