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महिला का बलात्कार करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

महिला का बलात्कार करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

मध्य प्रदेश राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी पुरुषोत्तम मिश्र हुए उपस्थित।

चित्रकूट न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायाधीश श्री महेंद्र कुमार रघुवंशी द्वारा थाना नया गांव के अपराध क्रमांक 145/20 धारा 376,506 भादवि0 के तहत आरोपी विवेक सेन पिता श्री सिरोमनि सेन उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम सराय देवराईन थाना फूलपुर जिला वाराणसी ,हाल निवास आरोग्य धाम गेट के पास किराये की मकान थाना नया गांव जिला सतना का जमानत आवेदन आज दिनांक 25/09/2020 को निरस्त किया गया।

मध्य प्रदेश राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री पुरुषोत्तम मिश्र ने समग्र आधारों पर आरोपी के जमानत आवेदन का विरोध किया।

सहायक मीडिया प्रवक्ता पुरुषोत्तम मिश्र के द्वारा बताया गया कि, दिनांक 15/09/2020को पीड़िता ने थाना नया गांव उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दी की दिनांक 11/09/20 को वह रात के दो बजे के लगभग निस्तार हेतु बाथरूम जा रही थी तभी आरोपी विवेक सेन ने जबरजस्ती उसको सीढ़ी पर गिरा दिया ,पीड़िता के हल्ला करने पर जान से मारने की धमकी दिया और उसके साथ गलत काम किया था। घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया था।
उक्त अपराध पर थाना नया गांव द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी को दिनांक 17/09/20 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था जिसे 1/10/20 तक न्यायिक अभिरक्षा में सतना केन्द्रीय जेल भेज दिया गया था ।

न्यायिक अभिरक्षा के दौरान आरोपी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 437 के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवदेन को माननीय न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आज दिनांक 25/09/2020 को नामंजूर कर दिया गया।

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