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अवैध मदिरा की तस्‍करी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्‍त

भोपाल जिला न्‍यायालय में माननीय मुख्‍य न्‍यायिक दण्‍डाधिकारी श्री निशीथ खरे के न्यायालय में अवैध शराब की तस्‍करी के आरोपी शाहरूख उर्फ अब्‍दुल रईस ने जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया और कहा कि वह निर्दोष है एवं उसे झूठा फंसाया गया है। अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्‍या शुक्‍ला ने बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो वह पुन: इस प्रकार के अपराधो में संलिप्ति होगा। ऐसे आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नही है । केस डायरी के अवलोकन तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी शाहरूख उर्फ अब्‍दुल रईस की जमानत निरस्‍त कर दी गयी।

एडीपीओ सुश्री दिव्‍या शुक्‍ला ने बताया कि दिनांक 26.09.2020 को रात्रिगश्‍त के दौरान आबकारी वृत्‍त को सूचना प्राप्‍त हुई कि क्रीम कलर की मारूति 800 कार क्रमांक एम.पी.09 एच बी 4825 में अवैध मदिरा का परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर बेस्‍ट प्राइज के पास कार को चेक किये जाने पर 10 पेटी प्‍लेन मदिरा पाई गई। जांच उपरांत वाहन चालक शाहरूख के पास कोई वैध लाईसेंस नहीं पाया गया । अवैध मदिरा 500 पाव कुल 90 लीटर होना पाई गई। मामले में जप्‍तशुदा मदिरा 50 लीटर से अधिक है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। उक्‍त अपराध थाना आबकारी वृत्‍त के अपराध क्रमांक 83/2020 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

 

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