शाजापुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी जीवन उर्फ बुल्ला पिता सोमाजी निवासी ग्राम हापाखेड़ा थाना सुंदरसी जिला शाजापुर का द्वितीय जमानत आवेदन भी निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, फरियादी नासिर उसके रिश्तेदार इस्माइल का न्यू हॉलैंड कंपनी का ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 37 ए 3779 काश्तकारी कार्य के लिए मांग कर लाया था। दिन में खेती का काम करके ट्रैक्टर शाम 7:00 बजे अपने मकान के सामने खड़ा किया था । रात करीब 2:00 बजे उसे ट्रैक्टर स्टार्ट करने की आवाज सुनाई दी। करीब 10 मिनट बाद उसने अपने चचेरे भाई हकीम को उठाया और घर के बाहर जाकर देखा तो घर के सामने उसका ट्रैक्टर नहीं दिखा। कोई अज्ञात व्यक्ति चुराकर ले गया। फरियादी ने थाना सुंदरसी पर घटना की रिपोर्ट दिनांक 14 फरवरी 2020 को की। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन भी बुधवार को निरस्त किया गया। राज्य की ओर से निर्मल सिंह चौहान अतिरिक्त लोक अभियोजक शाजापुर ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर जमानत आवेदन पर आपत्ति की।
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