दि. 19.10.18 को इरफान तोतला पुत्र बाबू खां काजी कैंप भोपाल, गुरूद्वारा के सामने सब्जी–मंडी रोड थाना हनुमानगंज भोपाल में प्लास्टिक के झोले में गांजा बेचने के लिये खडा था। थाना हनुमानगंज के उ.नि. अयाज चांदा को जब इसकी सूचना मिली तब थाना हनुमानगंज के पुलिस अधिकारी इरफान तोतला को पकडने पहुँचे । इरफान तोतला प्लास्टिक का झोला लिये खडा था, उसकी तलाशी ली और झोले को देखा तो उसके अंदर 2 किलो 200 ग्राम गांजा रखा था और आरोपी इरफान तोतला से मिले गांजे को वहीं पर जप्त किया गया और उसे गिरफ्तार कर थाना हनुमानगंज लाया गया ।
थाना हनुमानगंज में इरफान तोतला के विरूद्ध अवैध रूप से गांजा रखने पर थाना हनुमानगंज में अप. क्र. 609/18 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई । गांजे को जांच हेतु रसायनिक विशलेषक के पास भेजा गया जहां से जांच में वह गांजा होना पाया गया। न्यायालय में अभियोजन ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किये। न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्य और तर्कों को सुनते हुये आरोपी इरफान तोतला को 1 वर्ष की सजा एवं 10000रू के अर्थदंड से दंडित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्री विक्रम सिंह एवं श्री नीरेन्द्र शर्मा द्वारा की गई।
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