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जबरदस्‍ती शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी की जमानत निरस्‍त कर भेजा जेल

जिला भोपाल के माननीय न्‍यायालय अपर सत्र न्‍यायाधीश डॉ. महजबीन खान ने जबरदस्‍ती शा‍रीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी रवि जाटव की जमानत निरस्‍त कर जेल भेजा। शासन की ओर से अभियोजन का संचालन सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रचना श्रीवास्‍तव ने किया।

एडीपीओ. सुश्री दिव्‍या शुक्‍ला ने बताया कि फरियादिया ने थाना गोविंदपुरा थाने पर रिपोर्ट लेख कराई कि वह आरोपी रवि जाटव को जानती है तथा वे दोनो साथ पडते थे और उनके बीच में दोस्‍ती थी ।आरोपी रवि जाटव फरियादिया को खाना खिलाने का कहकर एम.पी.नगर चेतक ब्रिज के पास एक होटल पर ले गया और उस होटल के कमरे में फरियादिया के साथ उसकी मर्जी के बिना जबरदस्‍ती शारीरिक संबंध बनाये। आरोपी रवि उसी होटल में पीडिता को दो बार और लेकर गया और उसके साथ जबरदस्‍ती शारीरिक संबंध बनाये। आरोपी रवि के पास पीडिता की कुछ फोटो थी जिसके द्वारा वह पीडिता को डराता था कि किसी को यह बात बतार्इ तो तेरी फोटो वायरल कर दूंगा। पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 376(2)(एन) का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी रवि जाटव द्वारा जमानत आवेदन माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया था जिसको जमानत दिये जाने का विरोध एडीपीओ श्रीमती रचना श्रीवास्‍तव द्वारा किया गया। अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुये माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी की जमानत निरस्‍त कर उसे जेल भेजा गया।

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