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मध्य प्रदेश में सरकार ने लगाया एस्मा, राजपत्र आदेश जारी

भोपाल, -मध्य प्रदेश कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर प्रदेश सरकार ने एस्मा लगा दिया है, सरकार ने आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों पर एस्मा लगा दिया है, एस्मा लगने के बाद अब आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। इस बारे में राजपत्र आदेश जारी कर दिए हैं, इससे पहली इसी साल कोरोना महामारी के बीच मई महीने में प्रदेश सरकार ने 3 महीने के लिए एस्मा लगाया था एस्मा में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े डॉक्टर, नर्स, मेडिकल उपकरण, दवाइयों की बिक्री, एम्बुलेंस पानी और बिजली से जुडी सेवाएं सुरक्षा सेवा, खाद्य एवं पपेयजल प्रबंधन दायरे में आएंगे, एस्मा के लागू होने के बाद अब से सरकारी या प्राइवेट अस्पतालों में कोई भी डॉक्टर या नर्स मरीज का इलाज करने से मना नहीं कर सकता है।

 

कोरोना महामारी की रोकथाम के लिये स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के साथ इससे जुडी दूसरी सेवाओं को अत्यावश्यक सेवाओं के रूप में अधिसूचित किया गया है। राजपत्र में अधिसूचना के अनुसार मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम-1979 की धारा-4 की उप धारा-1 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार ने समस्त शासकीय, निजी स्वास्थ्य और चिकित्सीय संस्थानों में सभी स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता कार्यकर्ता, मेडिकल उपकरणों की बिक्री संधारण और परिवहन, दवाइयों और ड्रग्स की बिक्री, परिवहन और विनिर्माण, एम्बुलेंस सेवाएं, पानी-बिजली की आपूर्ति, सुरक्षा संबंधी सेवाओं, खाद्य-पेयजल प्रावधान के साथ उसका प्रबंधन और बॉयो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन को अत्यावश्यक सेवाओं में शामिल किया गया है।

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