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पूर्व CM के बंगले का मामला: एमपी के मंत्री बोले- SC के आदेश का होना चाहिए पालन

जन संपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई आदेश होता है तो उसका पालन होना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट के उत्तर प्रदेश में छह पूर्व सीएम के बंगले खाली कराने के आदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी पांच पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगलों पर तलवार लटक गई है. एमपी में पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी, दिग्विजय सिंह,उमा भारती,बाबूलाल गौर सहित दिवंगत सुन्दरलाल पटवा के नाम पर सबसे बड़े बी टाईप सरकारी बंगले आबंटित हैं, जो एक से डेढ़ एकड़ में बने हैं.
दरअसल, शिवराज सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर रखा है. इससे पहले शिवराज सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा का बंगला खाली करवा दिया था. अब राज्य सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का परीक्षण कराने के बाद मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम के बंगले खाली कराने के बारे में फैसला लिया जाएगा.

जन संपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तो उसका निश्चित रूप से परीक्षण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई आदेश होता है तो उसका पालन होना चाहिए. इस पर विचार किया जाएगा.
बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उमा भारती, कैलाश जोशी और बाबूलाल गौर पूर्व मुख्यमंत्री के नाते आज भी सरकारी बंगलों में रह रहे हैं. कुछ दिनों पहले शिवराज सरकार ने कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाकर पूर्व मुख्यमंत्रियों को कैबिनेट मंत्री के बराबर सुविधाएं दिए जाने का प्रस्ताव भी पास किया था. हालांकि बाद में इसे कोर्ट में चुनौती दे दी गई

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