Jan 4, 2025 at 6:59
शिवपुरी, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने चेतावनी जारी की है कि जो विद्युत उपभोक्ता विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं 138 के तहत विद्युत चोरी और अनधिकृत विद्युत उपयोग के मामलों में शत-प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि एवं समझौता राशि जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ विशेष न्यायालय में कार्यवाही की जाएगी।
कंपनी ने इस संबंध में बताया कि ऐसे सभी प्रकरणों को विशेष न्यायालय में दर्ज कराया जाएगा, जिससे संबंधित उपभोक्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार न्यायालयीन कार्यवाही की जा सकेगी।
कंपनी ने सभी प्रभावित उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे जल्द से जल्द निर्धारित समयावधि में अपना बकाया राशि जमा करें, ताकि उन्हें कानूनी कार्यवाही से बचाया जा सके।
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