वपुरी: पिछोर के अनुविभागीय दण्डाधिकारी शिवदयाल धाकड़ ने विक्रेताओं की लापरवाही और कार्य में रुचि न लेने के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत 14 विक्रेताओं पर कुल 28 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
पिछोर और खनियाधाना में 24 और 27 फरवरी को विक्रेताओं की समीक्षा बैठक की गई थी, जहाँ परिंदे विक्रेताओं में लापरवाही पाए जाने पर प्रति विक्रेता दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना लगाने वाले विक्रेताओं में विभिन्न ग्रामों की शासकीय उचित मूल्य की दुकानें शामिल हैं, जैसे बदरवास, पिपरो, पिपारा, ऊमरीखुर्द, सलैया, निवोदा, रही, हरथोन, तेरई, चंदू पहाड़ी, तिजारपुर, दवियाजगन, देवखेडा और पातीचक।
एसडीएम शिवदयाल धाकड़ ने स्पष्ट किया कि ईकेवायसी का कार्य निःशुल्क है और यदि किसी विक्रेता द्वारा ईकेवायसी के नाम पर धोखाधड़ी की जाती है, तो उसके खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज किया जाएगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार, सभी हितग्राहियों की ईकेवायसी कराना अनिवार्य है ताकि अपात्र और साइलेंट राशन कार्डों का विलोपन किया जा सके।
इस संदर्भ में, 25 फरवरी को एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें सभी राशन प्राप्त करने वाले परिवारों के सदस्यों की ईकेवायसी कराने के निर्देश दिए गए थे। शासन ने शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर ईकेवायसी की सुविधा उपलब्ध कराई है। सभी सदस्यों का विवरण परिवार आईडी दर्ज करते ही खुल जाता है, और जिन सदस्यों की ईकेवायसी अभी शेष है, वे लाल रंग में प्रदर्शित होते हैं। इन सदस्यों की ईकेवायसी के लिए दुकान पर उपस्थित होना आवश्यक है, जहाँ विक्रेता द्वारा उनकी बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा।