मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिवपुरी में एक 3 साल 10 माह की बच्ची के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना का संज्ञान लिया है। यह घटना एक निजी स्कूल में हुई, जिसके बाद Commission ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी शिवपुरी से जांच रिपोर्ट मांगने का निर्णय लिया है। आयोग के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा गुरुवार को भेजे गए पत्र में बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 13 (1) का उल्लेख किया गया है, जिसके तहत मामले की गहन जांच की आवश्यकता जताई गई है।
स्थानीय सिटी कोतवाली थाने में इस घटना के संबंध में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई थी, जिसके तहत साक्ष्य और तथ्यों की जांच आवश्यक है। आयोग ने इस प्रकरण में त्वरित कार्रवाई की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए एसपी से जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने की अपेक्षा की है। बाल संरक्षण आयोग ने ऐसे मामलों में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, ताकि बच्चों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। यह कदम समाज में बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों के प्रति सजगता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण रहे
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