शिवपुरी, 12 जून 2025।
जिले के पोहरी में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक बलवीर सिंह तोमर पर नौकरी छुपाकर दोबारा नियुक्ति लेने का बड़ा मामला सामने आया है। एसडीएम मोतीलाल अहिरवार की जांच में तोमर दोषी पाए गए हैं, जिसके बाद उनकी सेवा समाप्ति और एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई है।
जानकारी के अनुसार, बलवीर सिंह तोमर पूर्व में जिला श्योपुर के ठर्राकलां स्कूल में संविदा शिक्षक वर्ग-2 के पद पर कार्यरत थे। लेकिन वहां उन पर ई-सर्विस फीडिंग, परिचय पत्र, संपत्ति विवरण और संविलियन दस्तावेजों के नाम पर शिक्षकों से अवैध वसूली का आरोप लगा था। इसी के चलते उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था।
बर्खास्तगी के बावजूद बलवीर सिंह ने यह जानकारी गोपनीय रखी और सिर्फ 22 दिन के भीतर शिवपुरी जिले में दोबारा संविदा शिक्षक के रूप में नियुक्ति ले ली। यह कृत्य मप्र पंचायत संविदा शाला शिक्षक नियोजन नियम 2005 का सीधा उल्लंघन है। नियमों के मुताबिक, बर्खास्तगी के बाद वे किसी भी जिले में संविदा शिक्षक बनने के अयोग्य थे।
यह मामला पिछले वर्ष एक जनसुनवाई के दौरान सामने आया था, जिस पर कलेक्टर ने जांच का जिम्मा एसडीएम पोहरी को सौंपा। जांच पूरी होने के बाद एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर बताया कि बलवीर सिंह ने जानबूझकर तथ्य छिपाए और नियमों की अनदेखी की। रिपोर्ट में उनकी तत्काल सेवा समाप्ति और एफआईआर दर्ज कराने की सिफारिश की गई है।
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